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हवाई अड्डों के आसपास घर बनाने से पहले जान लें ये नया नियम, एयर इंडिया हादसे के बाद सरकार सख्त

Aircraft Rules 2025: एयर इंडिया के हालिया हादसे के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नए मसौदा नियम 'Aircraft (Demolition of Obstructions) Rules, 2025' जारी किए हैं. इसके तहत हवाई अड्डों के आसपास ऊंची इमारतों और पेड़ों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी.

Aircraft Rules 2025: गुजरात के अहमदाबाद में हुए भीषण एयर इंडिया हादसे के ठीक एक हफ्ते बाद भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बड़े कदम उठाते हुए एक नया ड्राफ्ट पेश किया है. इसका नाम है – 'एयरक्राफ्ट (अवरोध हटाने) नियम, 2025.' 

यह नियम अब भारत के सभी हवाई अड्डों पर लागू होंगे और विमानों की सुरक्षा में बाधा बनने वाली ऊंची इमारतों व पेड़ों पर सीधी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे. इस नियम के मसौदे को 18 जून 2025 को जारी किया गया है, जो सरकारी गजट में प्रकाशित होते ही लागू हो जाएगा. चलिए, आसान भाषा में जानते हैं इन नियमों की खास बातें—

एयरक्राफ्ट (अवरोध हटाने) नियम, 2025 के मुख्य POINTS:

1. हवाई पट्टी क्षेत्र में ऊंची इमारत या पेड़ पर रोक:

हवाई अड्डों के पास यदि कोई इमारत या पेड़ तय सीमा से ऊंचा पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी.

2. नोटिस भेजने की प्रक्रिया:

एरोड्रोम के प्रभारी अधिकारी ऐसे अवरोध के मालिक को नोटिस भेजेंगे जिसमें उस अवरोध की जानकारी दी जाएगी और जवाब देने को कहा जाएगा.

3. 60 दिन में जानकारी देना जरूरी:

इमारत/पेड़ के मालिक को 60 दिन के भीतर अपने स्ट्रक्चर की जानकारी (ऊंचाई, साइट प्लान आदि) लिखित रूप में देना होगा. न देने पर सख्त कार्रवाई होगी.

4. फिजिकल वेरिफिकेशन का अधिकार:

अधिकारी दिन के समय सूचना देकर संपत्ति की जांच कर सकते हैं। मालिक का सहयोग देना अनिवार्य होगा.

5. अनदेखी पर DGCA तक रिपोर्ट:

यदि मालिक सहयोग न करे या नियम तोड़े तो अधिकारी इसकी जानकारी DGCA (डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन) को देंगे.

6. जिला कलेक्टर के माध्यम से तोड़-फोड़:

अगर आदेश के बावजूद अवरोध नहीं हटाया गया तो जिला कलेक्टर कार्रवाई कर इमारत गिराएंगे या पेड़ कटवाएंगे. प्रक्रिया अवैध निर्माण हटाने जैसी ही होगी.

7. अपील का अधिकार:

मालिक चाहे तो पहले या दूसरे अपीली अधिकारी के पास अपील कर सकता है. अपील के साथ ₹1000 फीस और सभी जरूरी दस्तावेज लगाना अनिवार्य होगा.

8. मुआवजे के नियम:

जो आदेश का पालन करेंगे सिर्फ वही मुआवजे के हकदार होंगे. नोटिफिकेशन के बाद नया कोई गैर-कानूनी स्ट्रक्चर बनने पर मुआवजा नहीं मिलेगा.

9. जनता से सुझाव मांगे:

सरकार ने नागरिकों से इस ड्राफ्ट पर 20 दिनों के भीतर आपत्तियां/सुझाव मांगे हैं. जवाब DGCA को भेजना होगा.

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बता दें कि 12 जून 2025 को एयर इंडिया का लंदन जा रहा बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद के मेघाणी नगर में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया था. इस भीषण हादसे में 242 में से 241 यात्रियों की मौत हो गई, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे.

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